मकान पर रखते हैं किरायेदार को तो जान लीजिए ये नए नियम वर्ना पहुँच जाएंगे हैं जेल
आजकल के समय में देखा गया है कि ज्यादातर मकान मालिक किरायेदारों को बिना जांच पड़ताल के ही अपने मकान में रख लेते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है अलवर में मकान मालिकों और दुकानदारों को अपने अपने किराएदार और नौकरों की सारी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी अगर पुलिस जांच में इनकी पुष्टि नहीं हो और वह ऐसा नहीं करते हैं तो राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 45 के तहत इस विषय पर कार्यवाही करेगी।
अलवर में अब सभी मकान मालिकों और दुकानदारों को अपने-अपने किरायेदारों और नौकरों की पूरी जानकारी पुलिस के पास पहुंचानी होगी अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पुलिस के द्वारा मकान मालिक और दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी शहर में बढ़ते अपराध की घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने इसकी रोकथाम को लेकर सभी थाना प्रभारियों को किराएदार और नौकरों की पूरी जांच पड़ताल करने के आदेश पारित किए हैं और उन्होंने मकान मालिकों और दुकानदारों से अपने-अपने किरायेदारों और नौकरों की पूरी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
आईडी लेकर ही कोचिंग संस्थानों में मिले प्रवेश:- सभी कोचिंग संस्थानों को भी जिला पुलिस अधीक्षक ने यह निर्देश दिए है कि ID लेकर छात्रों को प्रवेश दे उनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि बहुत से कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो छात्रों की ID नहीं लेते हैं जिसकी वजह से यदि कोई अपराध हो जाता है तो आरोपित की पहचान करने में काफी परेशानी होती है उन्होंने आम जनता से कॉलोनी अथवा मोहल्ले में कोई भी संदिग्ध मिलने पर इस बात की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर देने के लिए कहा है।
कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल में होगी जांच:- वहां के जिला पुलिस अधीक्षक ने इस बात की भी जानकारी दी कि बहुत ही जल्दी पुलिस शहर के सभी हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल करेगी अगर इस जांच पड़ताल के दौरान सभी छात्रों और हॉस्टलों में रहने वाले युवकों की पुलिस जांच नहीं होने पर धारा 45 राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत उनके ऊपर कार्यवाही होगी।
फॉर्म भरकर जमा कराना होगा:- मकान मालिक को किराएदार की सूचना देने के लिए एक फॉर्म भरकर संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाना होगा यह फॉर्म बाजार में और पुलिस थानों में उपलब्ध होंगे जब मकान मालिक इस फॉर्म को भरता है तो फॉर्म के साथ किराएदार की एक फोटो और उसकी ID साथ में लगाना जरूरी है फार्म भरने के पश्चात इस फॉर्म को संबंधित थाने में जमा करवाना होगा सभी किराएदार दुकान पर काम करने वाले नौकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इन सभी की पुलिस जांच होनी आवश्यक है ऐसा करने से शहर में अपराध की रोकथाम करने में सहायता मिलेगी इसलिए आप सभी को हमारा सहयोग देना चाहिए।
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