Bank Fraud: अगर हो गए हैं साइबर ठगी का शिकार, तो इस तरह बैंक से लें 100% रिफंड, जानें नियम
आजकल सभी लोग अपना पैसा रखने के लिए बैंक को ही सुरक्षित मानते हैं, लेकिन साइबर ठग बैंक फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं को काफी तेजी से अंजाम दे रहे हैं। ये साइबर क्रिमिनल कई बार मासूम लोगों की लापरवाही का फायदा उठाकर लोगों कि मेहनत की कमाई को एक झटके में उड़ा लेते हैं। जबकि कई बार डिजिटल पेमेंट कंपनी की तरफ से हुई लापरवाही के चलते नुकसान हो जाता है। इस मामले में आपका जागरुक होना भी बेहद जरूरी है। ताकि आप कभी भी इस परेशानी का शिकार न बनें। आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि क्या फ्रॉड होने के बाद पैसों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जवाब है हां, ऐसा हो सकता है। इस तरह के बैंक फ्रॉड से बचने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाए तो आप अपना पैसा वापस अपने बैंक में प्राप्त कर सकें। आज हम आपको तीन बाते बताएंगे जिसे अपनाने से आपका खोया हुआ पैसा वापस आने की संभावना होती है।
मिल सकता है 100% रिफंड
अगर आपके साथ भी बैंक फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आप शिकायत दर्ज कराएं। यदि आप ठगी के 3 दिनों के अंदर ही अपने बैंक में शिकायत दर्ज करा देते हैं तो आपके पूरे पैसे वापस मिलने की संभावना होती है। ध्यान रहे कि ये तीन वर्किंग-डे यानी कामकाजी दिन होते हैं। घटना के बाद अगर रविवार हो तो इसे नहीं गिना जाएगा।
बैंक अधिकारी की माने तो तीन दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराने पर बैंक 10 दिनों के अंदर पूरे पैसे लौटाने का दावा करता है। हालांकि, ये पैसे आपके अकाउंट में शेडो क्रेडिट होगा। जिसे अकाउंट में क्रेडिट होने में 90 दिनों का भी समय लग सकता है। इसके अलावा यहां पर एक शर्त भी है, जिसके तहत बैंक आपको पैसे तब ही देगा, यदि फर्जीवाड़ा में आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी। यदि आपने ही अटैकर को कोई जानकारी दी हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
2- 7 दिनों में की शिकायत तो मिलेगी इतनी रकम
आरबीआई के मुताबिक, अगर बैंक फ्रॉड की रिपोर्ट आपने 4 से 7 दिनों के अंदर कर दी है तो भी बैंक पैसे लौटा सकता है, लेकिन 100 प्रतिशत पैसे वापस नहीं किए जाएंगे।
सात दिन बाद की शिकायत पर उम्मीद कम
वहीं इससे ज्यादा देरी होने पर आपको पैसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़नी पड़ सकती है। इसके लिए बैंक का एक बोर्ड तय करेगा आपको पैसे लौटाएं जाएं या नहीं।